दाऊद इब्राहिम धनशोधन मामले में नवाब मलिक को बड़ा झटका, 18 अप्रैल तक बढ़ी हिरासत

दाऊद इब्राहिम धनशोधन मामले में नवाब मलिक को बड़ा झटका, 18 अप्रैल तक बढ़ी हिरासत
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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दिग्गज नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत विशेष PMLA कोर्ट ने 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि, अदालत ने उन्हें घर का खाना और दवाइयों के लिए अनुमति दे दी है। इससे पहले मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बेड, गद्दा और कुर्सी उपलब्ध कराने की उनकी याचिका को भी मंजूर कर लिया गया था।

वहीं, मलिक ने उन्हें फ़ौरन रिहा किए जाने की अपील वाली अंतरिम याचिका को खारिज करने के बंबई हाई कोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। वकील अंकुर चावला की तरफ से तैयार की गई याचिका में मलिक ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 15 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। विशेष अनुमति याचिका (SLP) वकील वी डी खन्ना के माध्यम से दाखिल की गई है। बता दें कि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को फ़ौरन रिहा करने का आग्रह करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि चूंकि विशेष PMLA कोर्ट के उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश उनके पक्ष में नहीं है, तो इससे यह आदेश गैरकानूनी या गलत नहीं हो जाता है।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहायकों से कथित तौर पर संबंधित एक संपत्ति सौदे को लेकर धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत इस वर्ष 23 फरवरी को मलिक को अरेस्ट कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद मलिक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और इसके बाद हिरासत में भेजना गैरकानूनी है।

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