सपा विधायक विजमा यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, 22 साल पुराने मामले में दोषी करार

सपा विधायक विजमा यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, 22 साल पुराने मामले में दोषी करार
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) की MLA विजमा यादव को अदालत ने तगड़ा झटका दिया है. 22 वर्ष पूर्व के एक मामले में MP MLA स्पेशल कोर्ट ने विजमा यादव को दोषी ठहराया है. आरोप है कि प्रयागराज के सराय इनायत क्षेत्र में पुलिस विभाग पर विजमा और उसके समर्थकों ने हमला कर दिया था. 

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2001 में हुए बवाल और आगजनी के मामले में MP-MLA कोर्ट ने विजमा को दोषी ठहराया है. बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, अब्दुल्ला आजम और खतौली से भाजपा MLA विक्रम सैनी के बाद विजमा की विधानसभा सदस्यता भी खतरे में है. बता दें कि विजमा यादव को दो वर्षों से अधिक की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है. विजमा यादव सपा से चार बार की MLA हैं.

प्रयागराज सराय इनायत थाने में तत्कालीन SI कृपाशंकर दीक्षित ने IPC की धारा 147/148/149/ 307/341/332/353/504/506 सिविल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में अभियुक्त श्याम बाबू के बेटे आनंद उर्फ छोटू की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. जिसकी लाश को लेकर सपा MLA विजमा यादव ने सड़क पर जाम लगाया था. मौके पर पुलिस बल पहुंचा और लोगों को हटाने की कोशिश की थी. विजमा यादव पर इल्जाम है कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया, इस दौरान पथराव भी हुआ था.

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