नई दिल्ली: आज से यानी एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2023-24 (New Financial Year) की शुरुआत हो गई है. नए वित्त वर्ष के आगाज के साथ ही कई सारे नियम भी परिवर्तित कर दिए गए है. नियमों में हुए परिवर्तन का असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. आज से नई इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax) के नए स्लैब लागू हो चुके है. देश में गोल्ड की बिक्री को लेकर भी आज से नए नियम प्रभावी हो रहे हैं. जिसके साथ साथ और भी कई परिवर्तन आज से कर दिए गए है.
1. कमर्शियल एलपीजी हुआ सस्ता: आज से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में परिवर्तन भी हुआ है. 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती भी की जा चुकी है. दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 2,028 रुपये होने वाली है. हालांकि, घरेलू रसोई गैस के मूल्यों में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है. हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में परिवर्तन भी किया है.
2. नई टैक्स रिजीम: 1 अप्रैल यानी आज से देश में नए इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब (New income tax slabs) लागू हो चुके है. सरकार ने आम बजट 2023 में नई स्लैब की घोषणा की थी, जिसमें स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया था. सरकार ने इस बारें में बोला है कि नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट हो सकती है. अगर किसी को पुरानी रिजीम चुननी है तो इसके लिए उसे फॉर्म भरना जरुरी है.
3. सात लाख रुपये तक कमाई टैक्स फ्री: आज से इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़कर 7 लाख रुपये हो चुकी है. हालांकि, ये लाभ नई टैक्स रिजीम चुनने वाले को भी मिलने वाला है. नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स ACT की धारा 87A के अंतर्गत टैक्स छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये भी किया जा चुका है. हालांकि, नई रिजीम के अंतर्गत 7 लाख रुपये तक की कमाई पर जीरो टैक्स का लाभ लेने वाले को 80C के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं मिलने वाला.
4. एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा: आज से देश के हाइवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होने वाला है. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर आज से तकरीबन 10 प्रतिशत टोल टैक्स में वर्द्धि कर दी गई है. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी टोल की दर बढ़ाने की घोषणा भी कर दी गई है. इस एक्सप्रेसवे पर अब सफर करने के लिए 18 प्रतिशत ज्यादा टोल चुकाना होगा. प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में टोल टैक्स में परिवर्तन भी कर सकते है.
5. ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य: एक अप्रैल 2023 यानी आज से गोल्ड की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया जा चुका है. आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होने वाले है. 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वैलरी की बिक्री अब नहीं हो पाएगी.
6. स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा: एक अप्रैल 2023 यानि आज से स्मॉल सेविंग में निवेश करने वालों को डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलने वाला है. गवर्नमेंट ने अप्रैल-जून 2023 की तिमाही के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की है. छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 70 बेसिस प्वाइंट (BPS) की वृद्धि की है. वित्त मंत्रालय ने जारी एक नोटिफिकेशन में इस बारें में बोला है कि सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमों की ब्याज दरों में वृद्धि कर दी गई है.
7- म्यूचुअल फंड्स में बदलाव: नए फाइनेंसियल ईयर यानी एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गये निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगने वाला है. सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को समाप्त कर दिया गया है. 36 महीने से पहले डेट म्यूचुअल फंड के रिडिम के उपरांत अगर कोई यूनिट्स की सेल भी कर रहा है, तो होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी लगने वाला है. लेकिन 36 माह से अधिक की होल्डिंग के उपरांत यूनिट्स बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है.
8. महिलाओं के लिए नई स्कीम: आज से गवर्नमेंट महिलाओं के लिए 'महिला सम्मान सेविंग' स्कीम की शुरुआत करने जा रही है. महिला सम्मान सेविंग स्कीम को महिला या लड़कियों के नाम पर भी लिया जाने लगेगा. यह वन टाइम स्कीम है और 2023-2025 के बीच दो साल की अवधि के लिए ही निवेश के लिए पेश होने वाली है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी बोला था कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए वन टाइम सेविंग स्कीम महिला सम्मान बचत पत्र 2 वर्ष के लिए पेश करवाई जाने वाली है. जिसमे 2 लाख रुपये तक का निवेश किया जाने वाला है. इस स्कीम में आंशिक निकासी के विकल्प मौजूद रहेंगे और वार्षिक ब्याज दर सात प्रतिशत होने वाली है.
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