जम्‍मू-कश्‍मीर की बेटियों को मिली बड़ी राहत, नियमों में हुआ ये बड़ा बदलाव

जम्‍मू-कश्‍मीर की बेटियों को मिली बड़ी राहत, नियमों में हुआ ये बड़ा बदलाव
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जम्मू: बीते कुछ समय में देश के कई राज्यों में भारी बदलाव हुए है इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित राज्य जम्मू के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है। नियमों के अनुसार, अब दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग, जिन्होंने कश्मीरी लड़की से विवाह किया है। वो भी अब प्रदेश के स्थायी निवासी बन सकते हैं। सरकार उनके लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करेगी।

वही जम्मू और कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35 ए लागू था, तब तक ऐसी अवस्था में केवल महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चों एवं पति को इस दायरे से बाहर रखा गया था। यदि कश्मीरी पुरुष किसी औरत से विवाह करता था तो उसे और उसके बच्चों को स्थायी नागरिक माना जाता था। वहीं पुरुषों के सिलसिले में इस नियम में पहले ही ढील प्राप्त हुई थी। वे किसी भी दूसरे प्रदेश की महिला से विवाह कर सकते थे, उससे होने वाले बच्चे कश्मीर के स्थायी नागरिक ही माने जाते। 

बताया जा रहा है कि प्रशासन का यह फैसला लैंगिक असमानता समाप्त करने के लिए है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन की तरफ से यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2021 को जारी की गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इस धारा को हटाने का प्रस्ताव रखा था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन का प्रस्ताव हाजिर किया था। 6 अगस्त को इसी प्रस्ताव को लोकसभा में रखा गया था, जो दोनों सदनों में बातचीत के पश्चात् पास हो गया था। अनुच्छेद 370 एवं 35 ए को स्थगित कर दिया गया था। इस अनुच्छेद के कारण देश के कई कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे। 

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