चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम (Ram Rahim) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा प्रमुख एवं 4 अन्य को हत्या मामले में रिहा कर दिया है. रंजीत सिंह हत्या मामले में पांचों अपराधियों को रिहा किया गया है. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने CBI कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है.
दरअसल, राम रहीम ने CBI कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी. CBI कोर्ट ने रंजीत सिंह मर्डर केस में 2021 में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत 5 अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. वही इस मामले में अन्य अपराधी अवतार सिंह, कृष्णलाल, जसबीर सिंह एवं सबदिल सिंह हैं. वहीं, एक अपराधी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी.
2002 का है मामला
वर्ष 2002 में डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह का गोली मारकर क़त्ल कर दिया गया था. डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण का गुमनाम पत्र अपनी बहन से ही लिखवाया था. पुलिस तहकीकात से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे ने 2003 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर CBI जांच की मांग की थी. फिर मामला CBI को सौंपा गया तथा 2021 में राम रहीम समेत 5 अपराधियों को दोषी करार दिया गया. इस मामले में 2007 में अदालत ने अपराधियों पर आरोप तय किए थे. बता दें कि गुरमीत राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. 2021 में डेरा प्रमुख को चार अन्य लोगों के साथ रणजीत सिंह के क़त्ल का षड्यंत्र रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था.
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