सरकार का बड़ा फैसला, अब होटल और मैरिज गार्डन में रात 10 बजे बाद नहीं बजा सकेंगे डीजे

सरकार का बड़ा फैसला, अब होटल और मैरिज गार्डन में रात 10 बजे बाद नहीं बजा सकेंगे डीजे
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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है यहाँ होटल और मैरिज गार्डन में होने वाले समारोहों में रात 10 बजे पश्चात् ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार रात 10 से प्रातः 6 बजे तक किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। होटल एवं मैरिज गार्डन संचालकों को मंगलवार को इसकी खबर दी गई।

क्षेत्रीय कार्यालय मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा होटल एवं मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य शासन के निर्देशा मुताबिक जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 एवं कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रविधानों की खबर दी गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अफसर एसएन द्विवेदी ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए होटल और मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ली। 

इसके साथ ही सभी को रात 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के प्रतिबंध की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध के लिए प्रशासन ने 45 उड़नदस्ते गठित किए हैं। इसमें प्रशासन, पुलिस एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों को सम्मिलित किया गया है।

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