नई दिल्ली: देशभर से आए दिन कई तरह के मामले सामने आते रहते है इस बीच शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय अन्नदाताओं के अधिकार में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नोएडा के कई अन्नदाताओं को अब अपनी जमीन के बदले अधिक मुआवजा राशि प्राप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 1976 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा बड़ौला व आसपास के गांव की लगभग 744 बीघा जमीन के अधिग्रहण मामले में अन्नदाताओं को राहत देते हुए मुआवजा रकम बढ़ाने का फैसला लिया है।
वही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बताया है कि अन्नदाताओं को 28.12 रुपये प्रति वर्ग गज के अनुसार मुआवजा दिया जाए। 1976 में उद्योग लगाने के लक्ष्य से प्राधिकरण द्वारा इन जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। जमीन के अधिग्रहण के वक़्त उन्हें 4.628 रुपये तथा 6 रुपये प्रति गज के अनुसार, मुआवजा देने का फैसला किया गया था।
इसके साथ ही याचिकाकर्ता भूमि मालिकों के उस दावे को खारिज कर दिया कि बाद के सालों में हुए अधिग्रहण पर अन्नदाताओं को ज्यादा मुआवजा प्राप्त हुआ था। इसलिए उन्हें भी उसी के अनुरूप मुआवजा प्राप्त होना चाहिए। अन्नदाताओं की तरफ से पेश अधिवक्ता की दलील थी कि अन्नदाताओं को 297 रुपये प्रति वर्ग गज मुआवजा दिया जाना चाहिए। वही इस फैसले से नोएडा के किसान से बेहद खुश है।
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