कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों को दिए एक सुविधा में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले खाताधारक के पास ऑप्शन था कि अगर उनके PF अकाउंट में कोई गलती है। उसे ONLINE ही सुधार कर सकते हैं। इसके लिए EPFO ऑफिस में जाकर चक्कर लगाने और लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पीएफ (PF) अकाउंट होल्डर अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारियों में परिवर्तन या सुधार कर सकते थे।
अब EPFO ने लाखों कर्मचारियों को झटका दिया है। संगठन ने पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है। जिसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी है। नए नियमों को लाने की वजभ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का PF खातों को ठगी से बचाना है। EPF के मुताबिक नाम, पिता का नाम, पति-पत्नी का नाम, जन्म तारीख और लिंग में त्रुटियों को सुधारा जा सकता था। नई गाइडलाइंस के बाद सब्सक्राइबर की दिक्कते बढ़ गई। अब खाताधारक सिर्फ कुछ चुनिंदा ही परिवर्तन किया जा सकता है।
जंहा कुछ केस सामने आए हैं, जिसमें नाम और प्रोफाइल में परिवर्तन कर फर्जी रकम निकाली गई है। सामान्य तौर पर पूरी प्रोफाइल बदलने की अनुमति नहीं होती। नए परिवर्तन के अंतर्गत अब लोग अपना नाम नहीं बदल पाएंगे। कई बार कर्मचारी अपने नाम की स्पेलिंग गलत भर देते है, जिस वजह से निकासी में परेशानी होती है। अब इन दिक्कतों को ऑनलाइन सुधारा नहीं जा सकेगा।
इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर EPFO कार्यालय जाना होगा। साथ ही अब डेथ ऑफ बर्थ, पिता-पति का नाम, नॉमिनी का नाम और नियोक्ता का नाम भी नहीं बदला जा सकता। इसके लिए भी दस्तावेजों के साथ EPFO दफ्तर में उपस्थिति होना पड़ेगा। बता दें सरनेम में बदलाव अब भी किया जा सकेगा। शादी के बाद महिलाओं का सरनेम बदल जाता है। इसके लिए औरतों को पहले अपने आधार कार्ड में नाम बदलवाना होगा।
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