भारत एक ऐसा राज्य है जंहा पर हर तरह का व्यापार किया जाता है, इसके अंतर्गत भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भी अब एनपीएस पा सकते हैं. वही भारत सरकार ने बुधवार को बयान किया है कि विदेशी नागरिक प्रवासी भारतीय की तरह नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए पात्र होंगे. जंहा वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में इस बात को कहा कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने प्रवासी भारतीयों की तरह भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) को एनपीएस से मंज़ूरी मिल गयी है.
वही विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-बांड उत्पाद) नियम, 2019 पर आर्थिक मामलों के विभाग की 29 अक्टूबर 2019 को जारी अधिसूचना के तहत ओसीआई एनपीएस को अपना सकते हैं. जंहा एनपीएस का संचालन और उसके देख-रेख का जिम्मा पीएफआरडीए के पास है. सूत्रों का कहना है कि भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक एनपीएस लेना चाहते हैं, वे पीएफआरडीए कानून के प्रावधानों के तहत निवेश के लिये पात्र होंगे.
वह सेवानिवृत्ति राशि / जमा राशि अपने देश ले जा सकेंगें यह फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून) दिशानिर्देश पर होगा. यही मिली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के मुताबिक नपीएस में किए गए निवेश पर आयकर कानून की धारा 80सीसीडी (1 बी) के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर कर में इसके अलावा भी छूट है. यह 80 सीसीडी (1) के अलावा है.
पीएफआरडीए दो पेंशन योजनाएं- वही एनपीएस और अटल पेंशन योजना चलाती है. 26 अक्टूबर 2019 की स्थिति के अनुसार एनपीएस और अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों की कुल संख्या 3.18 करोड़ पार कर गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रबंधक अधीन सम्पति 3,79,758 करोड़ रुपए थी.
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