मुंबई: महाराष्ट्र में अब शराब की होम डिलीवरी बंद होगी। होम डिलीवरी रोकने के लिए गृह विभाग ने आबकारी विभाग को चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि कोरोना के मामले कम होने की वजह से हम शराब की होम डिलीवरी बंद कर रहे हैं। यह व्यवस्था लॉकडाउन के समय थी।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद शराब की होम डिलीवरी आरम्भ की गई थी। हालांकि, ये डिलीवरी लाइसेंस प्राप्त दुकानें के लिए थी। जो व्यक्ति शराब की डिलीवरी करने जाता था उसे मास्क एवं ग्लव्स पहनकर जाना होता था। वही कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए डिलीवरी मैन तथा ग्राहक की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया था। अब जब मामले कम हो गए हैं तो सरकार ने होम डिलीवरी बंद करने का निर्णय लिया है।
वही होम डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक, बॉम्बे लीकर रूल्स 1953 के तहत FL-II, FL/BR-II, FL/W-II लाइसेंस रखने वाले शराब, बीयर, माइल्ड लीकर, वाइन की डिलीवरी होम एड्रेस पर डिलीवरी कर सकते हैं। तब यह नियम बनाया गया था कि जो शराब की दुकानें होम डिलीवरी करेंगी, उन्हें अपने डिलीवरी ब्वॉयज की मेडिकल जांच रिपोर्ट के साथ सूची की पूरी जानकारी एक्साइज विभाग को देनी होगी। कोरोना संक्रमण लॉकडॉउन के बीच शराब की होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी ब्वायज को ग्लव्स, मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
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