केंद्र सरकार परिवहन इलाकों की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने वाली है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थाई वाहन पंजीकरण, डुप्लीकेट डीएल, वाहन ट्रांसफर आदि कार्यों के लिए आपको RTO के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सभी कार्य अब आप घर बैठे ही करा सकते हैं। यूजर्स को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा। जंहा इस बात का पता चला है कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 29 जनवरी को सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव और आपत्ति देने का एलान कर दिया है। नए नियम को फरवरी तक लागू किया जाने वाला है। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आाधार कार्ड नंबर का वैरीफिकेशन व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू किए जाने की बात कही गई है।
जंहा इस बात का पता चला है कि परिवहन क्षेत्र के कामकाज को संपर्क रहित बनाया जाने वाला है। जिसमे प्रमुख रूप से नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण, डुप्लीकेट डीएल, डीएल व वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलना, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, अस्थायी वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए एनओसी, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन ट्रांसफर आदि कार्य शामिल हैं। जंहा इस बारे में कहा जा रहा है कि आधार कार्ड प्रमाणीकरण से डीएल व वाहन पंजीकरण के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इससे राज्यों के आरटीओ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उक्त कार्यालयों को ऑनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस का फर्जीवाड़ा रुकेगा: ऑनलाइन आधार कार्ड की नई सुविधा से अलग-अलग राज्यों से एक व्यक्ति द्वारा कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फर्ज़ीवाड़े का काम भी रोक दिया जाएगा। वहीं, चोरी के वाहनों का पुन: दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने का गोरखधंधे पर भी रोक लगा दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रमाणीकरण के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा।
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