ऑनलाइन गेम खेलने वाले सावधान! सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

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नई दिल्ली: आज के दौर में हर तीसरा व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल करता है। वही अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) कंपनियों के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके अनुसार, इन कंपनियों के लिए एक सेल्फ-रेगुलेटरी सिस्टम बनाए जाने के साथ ही भारत में मौजूद उनके पते का वेरीफिकेशन अनिवार्य करने का प्रावधान रखा गया है।

नए नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए आईटी एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी नियमों) के तहत लाया जाएगा। ये नियम वर्ष 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी किए गए थे। ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन से संबंधित इन नियमों के ड्राफ्ट पर मंत्रालय ने 17 जनवरी तक लोगों की राय मांगी हैं, जिसके पश्चात् फरवरी के आरम्भ में नए नियम तैयार हो जाने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने नियमों के मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का अनुपालन आवश्यक किया गया है। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि जुआ या सट्टेबाजी से जुड़े सारे कानून इन कंपनियों पर लागू होंगे। इन मसौदा नियमों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गेमिंग कंपनियों को किसी खेल के परिणामों को लेकर दांव लगाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा, ‘नियम के तहत निर्धारित सिद्धांतों के मुताबिक, खेल के परिणामों पर दांव लगाना प्रतिबंधित होगा।’ MIETY मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है, ‘इन नए नियमों का मकसद ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें जिम्मेदार ढंग से संचालित करना है।’

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