मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ एवं एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर एवं वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को CBI गिरफ्त में रहने के चलते स्पेशल बेड और गद्दे का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। इन तीनों को 28 दिसंबर तक CBI हिरासत में भेज दिया गया था, कोचर ने कहा था कि CBI हिरासत में उन्हें इस सर्दी में फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि अपराधी वरिष्ठ नागरिक थे इसलिए उन्हें इन इस्तेमाल की वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। कोचर के अतिरिक्त, वेणुगोपाल धूत ने भी चिकित्सा स्थितियों का हवाला देते हुए एक कुर्सी, स्पेशल बिस्तर, गद्दे, तकिए, तौलिया, कंबल और चादर उपयोग करने की इजाजत मांगी थी।
CBI अधिकारीयों ने कोर्ट को बताया था कि चूंकि उनके कार्यालय में ताला नहीं है इसलिए पूछताछ के पश्चात् रात में अपराधियों को CBI दफ्तर से बीकेसी में मुंबई पुलिस के सांताक्रुज लॉकअप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। CBI अफसरों ने अदालत से कहा कि यदि मुंबई पुलिस को परेशानी नहीं होगी तो उन्हें इसकी अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
वही इस तरह कोर्ट ने उन्हें अपने खर्च पर इन वस्तुओं के इस्तेमाल करने की अनुमति दी। अदालत ने अपराधी को घर का बना खाना और दवाइयां लेने की भी इजाजत दी। कोर्ट ने उन्हें पूछताछ पूरी होने तक हर दिन एक घंटे के लिए अपने वकीलों से सहायता लेने की इजाजत दी। विशेष अदालत ने कहा कि CBI हिरासत के चलते जरुरत पड़ने पर वेणुगोपाल धूत के साथ इंसुलिन लेने में सहायता करने के लिए एक परिचारक को जाने की इजाजत देगी। वीडियोकॉन ग्रुप के मालिक वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने सोमवार की सुबह मुंबई से गिरफ्तार किया था, इससे पहला चंदा एवं दीपक कोचर को शुक्रवार कर लिया गया था। वर्ष 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को ICICI बैंक द्वारा लोन दिया गया था, जो बाद में एनपीए हो गया तथा बाद में इसे "बैंक फ्रॉड" कहा गया।
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