बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन (ISKCON) पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि वह अंतरिम सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से संतुष्ट है। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं समझी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मोनिरुज्जमां ने बुधवार को जस्टिस फराह महबूब एवं जस्टिस देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ के समक्ष इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने चटगांव और रंगपुर में आपातकाल लागू करने की भी मांग की थी।
सुनवाई के चलते डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदउद्दीन ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 13, 14 और 49 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अब तक 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तथा CCTV फुटेज के आधार पर 6 अन्य की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे देश में इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेकर काम कर रही है। सुनवाई के चलते एक जज ने टिप्पणी की कि किसी भी व्यक्ति की जान को अब और नुकसान नहीं होना चाहिए।
इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने दायित्वों को गंभीरता से निभा रही है। जजों ने भरोसा जताया कि सभी धर्मों के लोग बांग्लादेश में सौहार्द और सम्मान के साथ रहेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि आवेदक को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने फिलहाल इस्कॉन पर प्रतिबंध से इनकार कर दिया है, किन्तु संगठन पर संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के कार्यकर्ता इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सुनवाई के चलते अटॉर्नी जनरल ने इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। ऐसे में इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई का खतरा अभी भी बना हुआ है।
इस्कॉन के विकल्प
इस्कॉन बांग्लादेश में अपने खिलाफ चल रहे अभियान को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकता है:
बांग्लादेश में चल रही कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई का मजबूती से सामना करना।
इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के रूप में उठाना।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मामला दर्ज कराना।
फिलहाल, हाईकोर्ट के फैसले ने इस्कॉन को राहत दी है, लेकिन स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है।
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