नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) की सदस्य और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ज़मानत दे दी है। 15 मार्च से हिरासत में रहीं कविता को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ज़मानत दी गई है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच के तरीके पर चिंता जताई।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने एजेंसियों से कविता को कथित घोटाले से जोड़ने वाले सबूतों के बारे में सवाल पूछे। कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया, जो इस मामले में सह-आरोपी भी हैं, को जमानत देने के सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर प्रकाश डाला। जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपने मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिया है और उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया।
कविता के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने एजेंसियों से कविता के खिलाफ सबूतों पर स्पष्टीकरण मांगा तथा पूछा कि कथित अपराध में उसकी संलिप्तता साबित करने के लिए उनके पास क्या सामग्री है।
हिन्दू नामों से अकाउंट खुलवाकर मंगाते थे आतंक का पैसा! लेना था गोधरा का बदला
नर्सिंग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, सड़क पर उतरीं नर्सो ने की ये मांग
दीनी तालीम देने आता था मौलवी, नाबालिग बच्ची को ले भागा, भाइयों ने दिया साथ