लालू-तेजस्वी और तेजप्रताप को बड़ी राहत, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मिली जमानत

लालू-तेजस्वी और तेजप्रताप को बड़ी राहत, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मिली जमानत
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आज सोमवार (7 अक्टूबर) को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इन नेताओं को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत प्रदान की, यह देखते हुए कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अदालत में पेश हुए थे, जिनके खिलाफ पहले से ही समन जारी किए गए थे। न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को अपनी अंतिम रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की थी। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच की थी। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह एक "राजनीतिक साजिश" है और केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और वे इस मामले में जीतने वाले हैं।

इस केस में तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के परिवार के छठे सदस्य हैं जिनका नाम सामने आया है। लालू यादव के परिवार के अन्य सदस्यों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, और उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 6 अगस्त को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 11 अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें लल्लन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, किशुन देव राय और संजय राय के नाम दर्ज किए गए हैं।

ईडी के मुताबिक, यह मामला रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी पदों पर की गई भर्तियों से जुड़ा है, जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। इन भर्तियों के बदले, नियुक्त हुए लोगों ने लालू प्रसाद के परिवार या सहयोगियों को जमीन के टुकड़े उपहार या हस्तांतरित किए थे।

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