शिखर धवन को कोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी आयशा को अदालत ने दिया ये आदेश

शिखर धवन को कोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी आयशा को अदालत ने दिया ये आदेश
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने टीम इंडिया के क्रिकेटर शिखर धवन को बड़ी राहत दी है। अदालत ने धवन से अलग रह रही उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी को उनके खिलाफ सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया और दोस्तों/रिश्तेदारों समेत अन्य व्यक्तियों के बीच मानहानिकारक, अपमानजनक और आधारहीन सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने धवन को रोज़ाना अपने बच्चे से आधे घंटे के लिए वीडियो कॉल पर बात करने की इजाजत भी दी है।

बता दें कि क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी अगस्त 2020 से अलग-अलग रह रहे हैं। शिखर ने अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी भी फाइल कर रखी है। शिखर धवन ने अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि वह उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। धवन ने अदालत को बताया था कि उनकी पत्नी मीडिया में उनके विरुद्ध गलत खबरें फैलाकर उनके करियर को खराब करने का प्रयास कर रही हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर प्रतिवादी यानी धवन की पत्नी को अपने पति के खिलाफ वास्तव में कोई शिकायत है, तो उसे सक्षम प्राधिकार में शिकायत करने से नहीं रोका जा सकता है, मगर उन्हें निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ अपनी शिकायत को दोस्तों, रिश्तेदारों अन्य लोगों के साथ साझा करने से रोका जा सकता है। कोर्ट ने धवन की तरफ से दाखिल याचिका पर यह एकतरफा अंतरिम आदेश पारित किया है। बता दें कि, शिखर धवन और आयशा मुखर्जी बहुत समय से एक दूसरे अलग रह रहे हैं। शिखर धवन ने वर्ष 2012 में आयशा से विवाह किया था और 2014 में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम जोरावर है।

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