इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा बयान, कहा- "चुनाव के दौरान वादे कर...."

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा बयान, कहा-
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प्रतापगढ़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में बोला गया है कि राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के दौरान जनता से लुभावने वादे करने से उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं होने वाला है। वहीं इस बारें में कोर्ट ने यह भी बोला है कि पार्टियों के चुनावी मैनिफैस्टो में लुभावने वादे कर उसे पूरा न कर सकने के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान अब तक नहीं लाया गया है। न ही ऐसे वादों से मुकरने पर उनके विरुद्ध कोई दंड का प्रावधान जारी किया गया है।

यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने बीजेपी के 2014 के चुनाव में पार्टी अध्यक्ष रहे अमित शाह और अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज करने मना करने के निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर जारी कर दिया है।

जहां इस बारें में हाईकोर्ट ने बोला है कि मुकदमा दर्ज न करने के निचली अदालत के निर्देश में कोई गलती नहीं है। याची का बोलना था कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफैस्टो का पालन नहीं किया। न ही चुनाव में जनता के समक्ष दिए अपने चुनावी वादों को भी अब आज पूरा किया है। ख़बरों की माने तो ऐसे में लोगों से धोखा देने के लिए मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने बोला है कि लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत अपने वादों के लिए राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं हैं। अब इस बारें में कोर्ट का कहना है कि वादों को पूरा न कर सकने के विरुद्ध कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

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