बिहार कैबिनेट ने तेजाब हमले में पीड़िता और बलात्कार पीड़िता दोनों का मुआवजा अब आजीवन 10 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है. कैबिनेट ने पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2018 को स्वीकृति देते हुए ये फैसला लिया. फ़िलहाल बिहार में रेप और तेजाब हमले की पीड़िता को 3 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का प्रावधान है. जो अब 7 लाख रुपये हो गया है. कैबिनेट ने कहा अगर पीड़िता 14 साल से कम है तो राशि को 50 प्रतिशत तक और बढ़ाया जायेगा. बैठक में पास किये गए एजेंडों पर बात करते हुए कैबिनेट विशेष सचिव यू एन पांडेय में बताया कि बिहार में तेजाब पीड़िता का चेहरा अगर स्थायी रूप से विकृत हो गया हो या आंख का नुकसान हुआ हो ऐसी स्थिति में अधिकतम 10 हजार रुपया प्रति महीने आजीवन मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट ने जहानाबाद के तात्कालिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रेहान अशरफ को वित्तीय अनियमितता के कारण सेवा से बर्खास्त करने का भी निर्णय लिया. जल संसाधन विभाग के 40 जूनियर इंजीनियरों की सेवा विस्तार पर कैबिनेट ने फैसला किया कि उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा. गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि मुजफ्फरपुर और छपरा के बालिका सुधार गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले पर संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विभाग के द्वारा ही पूरे मामले का खुलासा किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ ये भी तय होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो. ये घटनाएं बर्दाश्त करने लायक नहीं है. छपरा से भी ऐसी घटना सामने आई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले का महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए की ऐसी घटना आगे ना हो और पूरे सिस्टम को सुदृढ़ का प्रयास किया जाए.
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