पटना: बिहार की राजधानी पटना के दानापुर कैंट स्थित एक स्कूल में संचालित ज्ञान-विज्ञान रैम्बो होम में छात्राओं को राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) कानून के संबंध में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा था, उसे राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने देशद्रोह माना है। इसके बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
आयोग ने इस संबंध में तीन पेज का पत्र पटना SSP को भेजा है। उसकी प्रति मुख्य सचिव, डीजीपी और पटना जिलाधिकारी को भी दी गई है। इस चिट्ठी के आधार पर दानापुर थाना में कांड संख्या 258/21 दर्ज कर लिया गया है। जांच का दायित्व दारोगा रीना कुमारी को सौंपा गया है। यह प्रकरण धारा 124 ए, 153 ए 505 (2) आईपीसीएण्ड 75 ऑफ जेजे एक्ट 2015 के तहत दर्ज किया गया है।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो इस स्कूल में निरीक्षण करने आये थे। इस दौरान उन्होंने संस्था में रखे दस्तावेज़ों को देखा तो वे अचंभित हो गये। इन कागजातों के माध्यम से स्कूल में नाबालिग को देश में बने कानूनों के खिलाफ ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे कानून उनके विरुद्ध है। इसी के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
बड़ी खबर: मार्वल स्टूडियोज संग फरहान अख्तर ने शुरू की शूटिंग
भारत कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच अपनी क्रिकेट क्षमता दिखाने के लिए तैयार है ये टीम
आर्सेलर मित्तल को बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करेगी इंफोसिस