कोर्ट ने कुर्की से किया मना, कहा 30 दिन में कोर्ट में हाजिर हो विधायक

कोर्ट ने कुर्की से किया मना, कहा 30 दिन में कोर्ट में हाजिर हो विधायक
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पटना: राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजबल्लभ यादव को कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया है। वो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे थे। इससे पहले अदालत में उनके घर की कुर्की जब्ती के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और उनके गर पर विज्ञापन चिपका दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 30 दिनों के भीतचर उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है।

डिस्ट्रीक्ट कोर्ट की प्रथम एडीजे रश्मि शिखा की अदालत ने आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर यदि राजबल्लभ कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते है, तो सीआरपीसी की धारा 83 के तहत उनकी संपति की कुर्की जब्ती कर दी जाएगी। जज ने यह फैसला दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया।

महिला थाना पुलिस ने विधायक की संपति को जब्त कर कर्की करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। पीड़िता की ओर से लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा, सीताराम सिंह ने कानून का हवाला देकर विधायक की संपति जब्त करने की मांग की। जिसका विधायक के अधिवक्ता ने विरोध किया।

इस दौरान दर्जनों की संख्या में विधायक के समर्थक अदालत परिसर में मौजूद थे। इस संबंध में नालंदा के एसपी कुमार आशीष ने बताया कि 15 दिन बाद न्यायलय के आदेशानुसार विधायक की संपति की कुर्की होगी। विधायक की गिरफ्तारी के लिए नालंदा पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है।

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