गंगा में तैरती लाशों पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, नितीश सरकार से माँगा जवाब

गंगा में तैरती लाशों पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, नितीश सरकार से माँगा जवाब
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पटना: बिहार के बक्सर जिले में गंगा घाटों पर शव मिलने का मामला बड़ा होता जा रहा है। इस मामले में अब पटना उच्च न्यायालय ने दखल दिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कल तक इसका जवाब देने के लिए कहा है। उच्च न्यायालय में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई जारी है। इसी कड़ी में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए बक्सर के पास गंगा नदी में पाई गई लाशों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

नीतीश कुमार सरकार ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया है कि उसने एक बारह सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को विशेष सलाह और परामर्श प्रदान करेगी।  AIIMS के वकील विनय कुमार पांडे ने अदालत को बताया कि पीएचसी और रेफरल अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करना जरुरत है। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीज पटना और अन्य शहरों में भाग रहे हैं।

अदालत में राज्य सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। सरकार ने इसमें कोरोना को रोकने और मरीजों के उपचार के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य को और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। कल भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी।

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