पटना: बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। इसके लिए दूसरे चरण की अधिसूचना भी जारी हो चुकी हैं। इसी के साथ आज (7 सितंबर) से नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो गई है। इस के चलते 34 शहरों के 48 प्रखंडों में 13 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। जिसके पश्चात् प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की तहकीकात की जाएगी। प्रत्याशी 18 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव के दिशा-निर्देशों में परिवर्तन किये हैं। आयोग ने नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी नए नियम तोड़े हैं। ऐसे में नॉमिनेशन करने से पहले प्रत्याशी इन नियमों का ध्यान रखें:
इन नियमों का रखें ध्यान:-
* निर्वाचन आयोग ने नॉमिनेशन प्रक्रिया के लिए प्रखंड के BDO को निर्वाची पदाधिकारी बनाया है। नॉमिनेशन प्रक्रिया में मदद के लिए कई नामित सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे। यहां जिला परिषद पद के प्रत्याशी के अतिरिक्त सभी पदों के लिए नॉमिनेशन होंगे।
* जिला परिषद के प्रत्याशी SDO के पास जाकर नॉमिनेशन कर सकते हैं।
* नॉमिनेशन प्रक्रिया में मदद के लिए प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी प्राप्त हुई हैं।
* नॉमिनेशन के वक़्त प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी तमाम दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
* निर्धारित प्रपत्र में नामांकन लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शपथ पत्र भी पूर्ण रूप से भरा होना चाहिये।
* प्रत्याशी अपने चुनाव क्षेत्र के ही किसी व्यक्ति को प्रस्तावक के तौर पर ले सकते हैं। इस के चलते प्रत्याशी भी उसी क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए।
* नॉमिनेशन प्रपत्र के साथ NR रसीद की मूल प्रति संलग्न रहनी चाहिए।
* आरक्षण के लिए आरक्षित प्रत्याशी अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य लेकर जाये।
* नामांकन स्थल पर किसी भी प्रकार की नारेबाजी पर रोक हैं।
* नामांकन के चलते प्रत्येक प्रत्याशी के नामांकन की वीडियोग्राफी की जाएगी।
* नामांकन दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। इस के चलते परिसर में किसी भी प्रकार का शोर शराबा तथा नारेबाजी पर रोक होगी।
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