बिहार दंगे: कोर्ट ने ख़ारिज की बीजेपी नेता की जमानत अर्जी

बिहार दंगे: कोर्ट ने ख़ारिज की बीजेपी नेता की जमानत अर्जी
Share:

 

मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित चौबे की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी. अर्जित चौबे पर भागलपुर में हिंसा भड़काने का आरोप है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट भी जारी हो चुका है. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अर्जित पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

बिहार पुलिस ने 153A और 295A के दो धाराओं के तहत अर्जित चौबे पर एफआईआर दर्ज किया है. उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट भी जारी हो चुका है लेकिन अबतक अर्जित चौबे की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है. बिहार पुलिस उन्हें इनकी तलाश में है.केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के भागलपुर में दंगा भड़काने के आरोपी अपने बेटे अर्जित सारस्वत पर केस दर्ज किए जाने का बचाव किया है. उन्होंने अपने बेटे को बेकसूर बताया है और एफआईआर को कूड़ा कह दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों ने अर्जित पर झूठा मामला बनाया है.

बीते 17 मार्च को भागलपुर में प्रशासन की इजाजत के बगैर झांकी निकालने के मामले में दर्ज प्राथमिकी में अर्जित को नामजद किया गया है. अर्जित के पिता अश्विनी कुमार चौबे भाजपा के नेता और केंद्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं.हिंदू नव वर्ष की पूर्वसंध्या पर भारतीय नव वर्ष जागरण समिति की ओर से झांकी निकाली गई थी. इससे जिले के नाथनगर पुलिस थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो गया था. इस घटना में दो पुलिसकर्मी सहित कुछ अन्य लोग जख्मी हो गए थे.

हिंसा की आग: बिहार के छः जिलों में हालात बेकाबू

शत्रुघ्न सिन्हा ने दिए भाजपा छोड़ने के संकेत

सिद्धांत और सौदे पर नीतीश की अग्नि परीक्षा

 

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -