सरकार ने बदली शिक्षक भर्ती नियमावली, जानिए क्या हुआ बदलाव?

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पटना: बिहार शिक्षक बहाली के नियमों में बड़ा संशोधन हुआ है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को अनुमति दी गई है। शिक्षक बहाली में बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब दूसरे प्रदेश के कैंडिडेट्स भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे एवं टीचर बन सकेंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 एजेंडे मंजूर किए गए।

शिक्षक बहाली नियमावली के अनुसार, अब तक अध्यापक नियुक्ति में उम्मीदवार के बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। प्रदेश सरकार ने यह अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब देशभर के उम्मीदवार बिहार की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित आसपास के प्रदेशों के युवाओं को भी बिहार में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगाई है। 

नीतीश मंत्रिमंडल के इस फैसले से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी बढ़ सकती है। इससे पहले भी सरकार ने नियुक्ति नियमावली में परिवर्तन किया था। इसके तहत नियोजित अध्यापकों को राज्य स्तर का दर्जा दिलाने के लिए उनकी नियुक्ति BPSC के तहत की जाएगी। इससे बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे वक़्त से नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेडे़ हुए हैं। 

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