आयकर विभाग ने लिया बड़ा फैसला, Tata Trusts को हुआ भारी नुकसान

आयकर विभाग ने लिया बड़ा फैसला, Tata Trusts को हुआ भारी नुकसान
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बीत दिनों खबरों  के अनुसार आयकर विभाग ने टाटा ट्रस्ट्स के द्वारा चलने वाली छह संस्थाओं के पंजीकरण ख़ारिज कर दिए हैं। इनमें जमशेतजी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट तथा टाटा एजुकेशन ट्रस्ट के नाम भी शामिल किये गए हैं। इन संस्थाओं ने वर्ष 2015 में ही अपना पंजीकरण खत्म कराने और किसी तरह का आयकर छूट दावा नहीं करने का फैसला किया था। आयकर विभाग के मुंबई स्थित प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय ने गुरुवार को ये पंजीकरण ख़ारिज करने के आदेश दिए।एक बयान में टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि पंजीकरण वापस करने की कानून प्रदत्त सुविधा का उपयोग ट्रस्ट के सर्वोत्तम हित में किया गया। इस फैसले से ये संस्थाओं ट्रस्ट्स के समक्ष उपलब्ध संसाधनों का परोपकार कार्यो में पूरी तरह उपयोग करने में समर्थवान कर सकेंगी। 

जहा तक बात  की जाये आयकर विभाग की,आयकर विभाग ने ये पंजीकरण तत्काल प्रभाव से ख़ारिज किए हैं। परन्तु टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि अपने ही अतीत के निर्णय का ध्यान रखते हुए विभाग वर्ष 2015 से ही पंजीकरण रद करेगा। ट्रस्ट्स ने यह भी स्पष्ट किया कि आयकर विभाग ने उन्हें टैक्स संबंधी कोई नोटिस नहीं भेजा है।

टाटा ट्रस्‍ट्स ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पंजीकरण लौटाने का निर्णय परमार्थ कार्यों के लिये उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के मद्देनजर लिया गया है। आयकर के प्रधान आयुक्त के मुंबई कार्यालय के बयान के अनुसार, उसके गुरुवार के आदेश के आधार पर इन ट्रस्‍ट्स का पंजीकरण रद कर किया जा चूका है।

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