इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला ने भाजपा के पार्षद पर कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि पार्षद ने उसे आर्थिक सहायता का झांसा देकर और सरकारी नौकरी का वादा करके उसकी शारीरिक शोषण किया। महिला ने पार्षद पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। बुधवार को पुलिस ने पार्षद के खिलाफ बलात्कार और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है, मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजेश दंडोतिया ने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है तथा जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अफसर ने बताया, स्थानीय भाजपा पार्षद शानू उर्फ नितिन शर्मा के खिलाफ 32 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि शर्मा ने उसे 10 मई 2023 से 16 अप्रैल 2024 के बीच शारीरिक शोषण का शिकार बनाया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शर्मा ने उसे जान से मारने की धमकी दी। अफसर के अनुसार, महिला की शिकायत पर पार्षद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), धारा 376 (दो) (एन) (बार-बार बलात्कार) और धारा 506 (धमकी देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चूंकि यह अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले घटित हुआ है, इसलिए इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
DCP दंडोतिया ने बताया कि महिला एवं आरोपी की जान-पहचान कोरोना काल से बढ़ी थी। महिला का तलाक हो चुका था तथा वह आर्थिक तंगी में थी। अपराधी ने उसे लोन चुकाने और नौकरी देने का वादा किया। फिर उसे नौकरी से निकाल दिया तथा शारीरिक संबंध बनाए। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
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