नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता हंसराज हंस को मानहानि के एक केस में 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. हंसराज हंस शुक्रवार को मानहानि के मुक़दमे में पहली बार अदालत में पेश हुए थे. मामले की सुनवाई फिजिकल हियरिंग के जरिए ही की गई थी.
मानहानि का यह केस दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया द्वारा हंसराज हंस, मनोज तिवारी सहित 6 भाजपा नेताओं के खिलाफ अदालत में दाखिल किया गया था, अब इस मामले में सभी लोगों को अदालत से जमानत मिल चुकी है. अदालत ने बाकी आरोपियों सांसद मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश वर्मा, सांसद विजेंदर गुप्ता, मनजिंदर सिरसा को अगली तारीख पर आरोप पत्र पर दस्तखत करने के लिए अदालत में पेश रहने का आदेश दिया है.
सिसोदिया ने ये याचिका 20 जुलाई, 2019 को दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है कि मनोज तिवारी सहित भाजपा के 6 नेताओं ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के झूठे इल्जाम लगाए हैं. सिसोदिया ने मानहानि याचिका में कहा था कि इन नेताओं ने मीडिया में झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है. बता दें कि हंसराज हंस, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा समेत 6 बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.
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