बैंगलोर: कर्नाटक की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को 7 जून, 2024 को हर हाल में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भाजपा नेता द्वारा किए गए एक केस में यह आदेश दिया है। मामला 2023 विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के खिलाफ झूठे दावे चलाने से जुड़ा हुआ है। बेंगलुरु के अदालत ने शनिवार (1 जून, 2024) को एक भाजपा नेता एस केशव प्रसाद द्वारा दाखिल मानहानि के केस पर सुनवाई की।
इस मामले में कहा गया है कि कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा को भ्रष्ट बताने वाले विज्ञापन चलवाए, जिनसे भाजपा की मानहानि हुई। इस मामले में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सीएम सिद्दारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और राहुल गांधी को आरोपित बनाया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान सिद्धारमैया और शिवकुमार को जमानत प्रदान कर दी। इस दौरान राहुल गाँधी हाजिर नहीं हुए। उनके ना पेश होने पर भाजपा नेता के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि राहुल गाँधी के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया जाए।
अदालत में राहुल गाँधी की तरफ से चुनावी व्यस्तताओं के कारण बेंगलुरु जाने में असमर्थता जताई गई थी, जिसे कोर्ट ने 1 जून को स्वीकार कर लिया था, किन्तु साथ ही सख्त भी हिदायत दी थी कि वह 7 जून को हर हाल में पेश हों। राहुल गाँधी ने इससे पहले मार्च में अपने खिलाफ समन जारी किए जाने पर जून में तारीख माँगी थी। भाजपा नेता द्वारा दाखिल किए गए इस मुकदमे में आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने भाजपा पर 2500 करोड़ रूपए में सीएम और 500 करोड़ रुपए में मंत्रिपद बेचने की बात कही है, इससे भाजपा की छवि धूमिल हुई।
इसके अलावा कांग्रेस ने मई, 2023 में समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवा कर दावा किया कि राज्य की भाजपा सरकार के दौरान कोरोना से संबंधित ठेकों में 75%, PWD ठेकों में 40% और धार्मिक संस्थानों में दान के मामले में 30% कमीशन लिया गया। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पार्टी की छवि खराब हुई। बता दें कि 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इन्ही दावों के बल पर बड़ी जीत हासिल की थी और भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा था।
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