नई दिल्ली. देश में तक़रीबन एक दशक से भी अधिक समय से विवादों में चले आ रहे बोफोर्स घोटाले के मामले में आज देश की सर्वोच अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने सीबीआई की अपील को ख़ारिज कर दिया हैं. CBI ने इस अपील को ख़ारिज करने के लिए सीबीआई द्वारा इस मामले को लेकर अपील दाख़िल करने में अत्यंत लम्बे समय लेने और इसके लिए कोई उचित वजह भी नहीं बता पाने को आधार बनाया हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया हैं. इस दौरान उन्होंने कहा हैं कि जाँच एजेंसी सीबीआई ने इन मामले को लेकर अपील दायर करने में हुई बड़ी देरी की जो वजह बताई हैं कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हैं इसलिए कोर्ट इस अपील को खारिज करने का फैसला लेती हैं . उल्लेखनीय हैं कि सीबीआई ने कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स घोटाला मामले में अपील दाख़िल करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दी थी.
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आपको बता दें कि 31 मई 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता एवं अधिवक्ता अजय अग्रवाल द्वारा दाखिल की गई एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए इस मामले के सभी कथित आरोपियों पर लगे आरोपों को सबूतों के अभाव की वजह से बरी कर दिया था.
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