बॉम्बे हाईकोर्ट बोला: ऑनलाइन पायरेटेड फिल्में देखना अपराध नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट बोला: ऑनलाइन पायरेटेड फिल्में देखना अपराध नहीं
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आपको बता दे कि एरर संदेश में फिल्मों को देखना, डाउनलोड करना, प्रदर्शित करना दंडनीय अपराध लिखा होता है। हाल ही में हाईकोर्ट ने ढिशूम फिल्म के निर्मताओं द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से कई यूआएल ब्लॉक करने का आदेश दिया था।

तथा अब सुनने में आया है कि ऑनलाइन पायरेटेड फिल्में देखने के मसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का कहना है कि ऑनलाइन पायरेटेड फिल्में देखना अपराध नहीं है।

हाईकोर्ट के जज गौतम पटेल ने कहा, 'फिल्मों को देखना अपराध नहीं है लेकिन कॉपीराइट सामग्री का वितरण करना या बिना इजाजत उसे बेचना या खरीदना जरूर अपराध है. उन्होंने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से एरर मैसेज पर दिखने वाली पंक्ति में बदलाव करने के लिए कहा है।  

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