रेप के आरोपी को रिहा कर बोली बॉम्बे हाईकोर्ट- 'पीड़िता का मुंह दबाना-कपड़े उतारना अकेले व्यक्ति से संभव नहीं'

रेप के आरोपी को रिहा कर बोली बॉम्बे हाईकोर्ट- 'पीड़िता का मुंह दबाना-कपड़े उतारना अकेले व्यक्ति से संभव नहीं'
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नागपुर: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में एक बार फिर से एक ऐसा फैसला सुनाया है जो सभी को हैरान कर गया है। जी दरअसल कोर्ट ने रेप केस में जो फैसला सुनाया है वह किसी की भी उम्मीद से उल्टा ही होगा। हाल ही में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोपी युवक को बरी कर दिया गया है। जी दरअसल नागपुर हाईकोर्ट की बैंच ने हाल ही में कहा है कि, '15 साल की लड़की के साथ बिना हाथापाई के दुष्कर्म नहीं किया जा सकता है।' केवल यही नहीं बल्कि हाईकोर्ट की बैंच ने यह भी कहा है कि, 'पीड़िता का मुंह दबाना, उसके और अपने कपड़े उतारना और जबरदस्ती बिना किसी हाथापाई के रेप करना एक अकेले युवक के लिए संभव ही प्रतीत नहीं होता है।'

यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला ने सुनाया है। उन्होंने अपने फैसले में कहा, 'अगर यह जबरन रेप का मामला होता, तो हाथापाई होती। मेडिकल साक्ष्य भी लड़की के आरोपों के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी तरह की जबरदस्ती किए जाने के कोई चोट या उसके निशान नहीं पाए गए।' इसी के साथ सुनवाई के दौरान जस्टिस गनेड़ीवाला ने यह भी कहा कि, 'लड़की ने ट्रायल कोर्ट में अपनी उम्र 18 साल बताई थी, लेकिन उसकी मां ने एफआईआर में लड़की की उम्र 15 साल लिखवाई।' इसी के साथ न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि, 'एक अकेले आदमी के लिए पीड़िता का मुंह बंद कर के उसके और अपने कपड़े उतारकर बिना किसी हाथापाई के रेप करना लगभग असंभव है। मेडिकल जांच के बाद मिले सबूत भी पीड़िता के केस के पक्ष में नहीं हैं।'

क्या है मामला- बीते 6 जुलाई, 2013 को, आरोपी युवक पर लड़की के घरवालों ने रेप का आरोप लगाया था। वहीं 14 मार्च, 2019 को आरोपी 26 वर्षीय सूरज कासरकर को नाबालिग से रेप करने का दोषी ठहराया गया था। उसके बाद सेशन कोर्ट ने सूरज को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी थी। उसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी और अपनी याचिका में यह दावा किया था कि 'वह और पीड़िता आपसी सहमति से संबंध में थे।' केवल यही नहीं बल्कि उसने यह भी बताया कि 'लड़की की मां को जब इसके बारे में पता लगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया।'

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