मुंबई: TRP घोटाले मामले में घिरे रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ गुरुवार को बंबई हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि तीन माह से जारी जांच में मुंबई पुलिस को अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, जो उन्हें और एआरजी आउटलायर मीडिया को TRP घोटाले में दोषी साबित कर सके।
बता दें कि उच्च न्यायालय के जज एस एस शिंदे औऱ मनीष पिताले ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि सरकार को यदि अभी तक इस मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, तो उन्हें एक बयान जारी करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार से पूछा कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर चल रही जांच कब तक पूरी होगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह जानना चाहा कि मुंबई पुलिस को कथित 'टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स' (TRP) घोटाले को लेकर गत वर्ष संवाददाता सम्मेलन करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया था। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पिटाले की पीठ ने सवाल किया कि, ''क्या प्रेस से संवाद करना पुलिस का दायित्व है?'' अदालत ने पुछा कि ''पुलिस आयुक्त को प्रेस से बातचीत क्यों करनी पड़ी थी।''
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