मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अहमदनगर लोकसभा सीट से सांसद सुजय विखे पाटिल को लताड़ लगाई है। पाटिल पर रेमडेसिविर के स्टॉक को दिल्ली से चुपके से खरीदने का इल्जाम है। कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो गलत है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें रॉबिनहुड न बनने की सलाह दी है।
जस्टिस रविंद्र घुगे के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा कि एक गलत रास्ते को अपनाना अंतत: अनुचित ठहराया जाता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल और वितरण सभी के बीच समान अनुपात में किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह। अदालत ने कहा कि हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि विखे पाटिल ने कैसे अनाधिकारिक और चुपके से रेमडेसिविर के इंजेक्शन ख़रीदे ? अदालत ने कहा कि पूरे मामले की जांच किए जाने की जरूरत है। इसके लिए अदालत ने अहमदनगर के डीएम को तलब किया है।
आपको बता दें कि अहमद नगर दक्षिण लोकसभा सीट के भाजपा सांसद का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक चार्टर प्लेन से 10 हजार रेमडेसिविर लाते हुए नज़र आ रहे थे। वीडियो में वो खुद इस बात का दावा कर रहे थे। उस वीडियो को आधार बनाते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट से पाटिल के खिलाफ अपराधिक केस दर्ज करने की मांग की गयी थी।
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