अर्नब गोस्वामी को बेल या जेल, जमानत याचिका पर आज 'बॉम्बे हाई कोर्ट' में सुनवाई

अर्नब गोस्वामी को बेल या जेल, जमानत याचिका पर आज 'बॉम्बे हाई कोर्ट' में सुनवाई
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मुंबई: सुसाइड केस में अरेस्ट किए गए रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर एवं वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी पर बॉम्बे उच्च न्यायालय आज सुनवाई कर सकता है। ख़ुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में अलीबाग की अदालत ने अर्नब और दो अन्य लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में रायगड़ पुलिस ने अर्नब को मुंबई स्थित उनके घर से बुधवार को अरेस्ट किया। 

अरेस्ट किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें अदालत के सामने पेश किया जहां से कोर्ट ने वरिष्ठ टीवी पत्रकार को 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने पुलिस हिरासत में सौंपे जाने की मांग ठुकरा दी। पुलिस ने इस मामले में अर्नब के साथ दो अन्य लोगों को फिरोज शेख एवं नीतेश दर्डा को भी अरेस्ट किया है। इन दो आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अलीबाग पुलिस अर्नब को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती थी, किन्तु अदालत ने उसकी इस मांग को ख़ारिज कर दिया। पुलिस का कहना है कि गोस्वामी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

अर्नब के वकील गौरव पारकर ने मीडिया को बुधवार को बताया कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ ने जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है। अलीबाग अदालत ने जांच अधिकारी को इस मामले में जवाब दायर करने का आदेश दिया है। बता दें कि अर्नब को गिरफ्तार कर अलीबाग पुलिस लाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें स्थनीय अदालत के सामने पेश किया। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। अर्नब ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमले का आरोप लगाया, किन्तु अदालत ने इस आरोप को खारिज कर दिया।

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