साओ पाउलो: ब्राजील की एक अदालत ने आदेश दिया कि वर्तमान में जेल की सजा काट रहे पूर्व राष्ट्रपति लुला
डी सिल्वा भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े नहीं हो सकते हैं. लूला भ्रष्टाचार के आरोपों पर अप्रैल से जेल में हैं, हालाँकि वे इन आरोपों को ख़ारिज करते हैं.
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शनिवार को लुला डी सिल्वा के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए मतदान किया गया था, जिसमे पूर्व राष्ट्रपति को 6 में से मात्र एक वोट मिला, इसलिए अदालत ने उन्हें चुनाव से अलग करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति लुइस रॉबर्टो बैरोसो ने लूला के खिलाफ पहला वोट डाला और कहा कि यह निर्णय "बहुत सरल" था क्योंकि कानून अपराधियों को चुनाव लड़ने से मना करता है.
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इस फैसले के कुछ ही देर बाद लूला की पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शित करते हुए कहा कि वे लूला को चुनाव में उतारने के लिए हर असंभव प्रयत्न करेंगे. पार्टी ने एक बयान में कहा, "हम ब्राजील द्वारा अनुमोदित कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा प्रदान किए गए लुला के अधिकारों की मान्यता के लिए अदालतों के समक्ष सभी अपील पेश करेंगे". आपको बता दें कि 72 वर्षीय लूला एक लक्जरी समुद्र तटीय अपार्टमेंट के निर्माण मामले में निर्माण फर्म से रिश्वत लेने के आरोप में सजा काट रहे हैं उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई है.
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