नए ट्रैफिक नियम की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है, जिसके बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ग्राहकों को 5 गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा. दरअसल राज्य में हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए योगी सरकार ने जुर्माने की राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है. इसके लिए यूपी सरकार की कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया है. नए नियम के लागू होने के बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकता है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा. आइये जानते है पूरी जानकारी विस्तार से
अगर नही पहना हेल्मेट तो कितना लगेगा जुर्माना?
पहले स्कूटर या मोटरसाइकिल पर हेल्मेट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 500 रुपये हो गया है.वहीं, पहले दोबारा हेल्मेट न पहनने पर 300 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 1000 रुपये हो गया है.
अगर नही पहना सीट बेल्ट तो कितना लगेगा जुर्माना?
पहले सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता था, जो अब बढ़कर 500 रुपये हो गया है. वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 300 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
वाहन देने पर नाबालिग को कितना लगेगा जुर्माना?
पहले नाबालिग को वाहन देने पर 400 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता था, जो अब बढ़कर 2500 रुपये हो गया है.
ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर लगेगा जुर्माना
ड्राइविंग के दौरान फोन पर या इयरफोन पर बात करने पर पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 500 रुपये हो गया है. वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 300 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा.
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