नई दिल्ली : बिहार टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के फैसले को रद्द कर दिया है.बिहार सरकार ने राय की जमानत को चुनौती दी थी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर उसे जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए.इसके पूर्व 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश देते हुए रिहाई पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने बिहार सरकार की अर्जी पर बच्चा राय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.याचिका में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी.
गौरतलब है कि बच्चा राय को बिहार टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है. इसके पूर्व पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को जमानत दे दी थी.बिहार सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि जमानत देने में हाईकोर्ट ने किसी आधार का जिक्र नहीं किया है. सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा रॉय को जमानत देने से इंकार कर दिया.
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