शादी की पार्टी में झूमर गिरने से दुल्हन का भाई हुआ था घायल, अब फाइव स्टार होटल पर लगा लाखों का जुर्माना

शादी की पार्टी में झूमर गिरने से दुल्हन का भाई हुआ था घायल, अब फाइव स्टार होटल पर लगा लाखों का जुर्माना
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मुंबई: मुंबई के सहार स्थित लोकप्रिय जेडब्ल्यू मैरियट होटल को कंज्यूमर कमीशन के निर्देश पर एक शख्स को 2।7 लाख रुपये मुआवजा चुकाना होगा। कमीशन ने वेस्ट दादर की रहने वाली किम्बरली डायस की शिकायत पर सुनवाई के पश्चात् यह फैसला सुनाया। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था, 'अक्टूबर 2021 में मेरे मंगेतर ने जेडब्ल्यू मैरियट से संपर्क किया तथा 2 जनवरी, 2022 को होने वाले हमारे विवाह कार्यक्रम के लिए इसका ग्रैंड बॉलरूम बुक किया था। हमने मैरियट को 7,25,847 रुपये का भुगतान किया था, जिसका बिल हमारे पास है।'

अपनी शिकायत में किम्बरली डायस ने आगे कहा, 'हमारी शादी के दिन, जेडब्ल्यू मैरियट के ग्रैंड बॉलरूम में एक बड़ी घटना घटी, जब झूमर छत से टूटकर नीचे गिर गया तथा फर्श पर गिरकर टुकड़े-टुकड़े हो गया। इस वजह से सेलिब्रेशन का मौका हमारे लिए एक बुरे सपने में बदल गया।' डायस के अनुसार, बच्चों समेत अधिकतर मेहमान सुरक्षित बच गए, किन्तु उनका अपना भाई इस हादसे में चोटिल हो गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था, 'मेहमानों के लिए बुक कमरों की हालत खराब थी। कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया गया था। सारे इंतजाम ठीक से हों इसके लिए मेरे पति को वेडिंग सेरेमनी निपटाकर जल्दीबाजी में चर्च से होटल आना पड़ा।'

डायस द्वारा इन सभी मुद्दों को उठाने के पश्चात्, जेडब्ल्यू मैरियट ने कथित तौर पर 17 जनवरी, 2022 को उन्हें एक ईमेल लिखकर 1 लाख रुपये की राशि वापस करने की पेशकश की थी। हालांकि, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया तथा होटल को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने की मांग की। डायस की शिकायत मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने जेडब्ल्यू मैरियट को नोटिस जारी किया था, हालांकि होटल की तरफ से न तो कोई उपस्थित हुआ तथा न ही किम्बरली डायस के दावे का विरोध किया। फिर आयोग ने होटल एवं किम्बरली डायस के बीच हुए ईमेल चैट का अध्ययन किया तथा इस तरह स्वीकार किया कि मैरियट ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है तथा आगे निष्कर्ष निकाला कि होटल ने सेवा में कमी की है तथा खराब सर्विस देने का दोषी है।

उपभोक्ता आयोग ने निष्कर्ष निकाला, 'शिकायकर्ता किम्बरली डायस अपने दावे की हकदार हैं, किन्तु आंशिक रूप से। मुआवजे के दावे के सिलसिले में, डायस ने जेडब्ल्यू मैरियट की तरफ से सेवा में कमी साबित की थी तथा होटल ने भी उनके इस दावे का विरोध नहीं किया था। इसलिए यह माना जाता है कि मैरियट ने डायस के दावे को कबूल कर लिया है। इसलिए डायस वर्तमान मामले में उचित मुआवजा पाने की हकदार हैं।' इस तरह कंज्यूमर कमीशन ने जेडब्ल्यू मैरियट होटल को भुगतान के बाद भी खराब क्वालिटी की सर्विस देने के लिए उपभोक्ता किम्बरली डायस को 2।7 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। 

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