ब्रिटिश कोर्ट का नीरव मोदी को जमानत देने से इंकार, जेल में ही रहेगा भगोड़ा

ब्रिटिश कोर्ट का नीरव मोदी को जमानत देने से इंकार, जेल में ही रहेगा भगोड़ा
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लंदन : भारत से फरार हुए हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। वह अब 26 अप्रैल तक जेल में ही कैद रहेगा। अब मामले की अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को की जाएगी। भगौड़े नीरव मोदी को आज वेस्टमिंस्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था जहां नीरव मोदी की तरफ से वकील आनंद दूबे ने उसका अदालत में पक्ष रखा।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने नीरव मोदी को सशर्त जमानत देने से मना कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा है कि बैंक को काफी नुकसान हुआ है। साक्ष्यों को नष्ट किया गया है। न्यायमूर्ति ने कहा है कि मेरे विचार में यह धोखाधड़ी का बेहद असामान्य मामला है। साथ ही ब्रिटिश न्यायाधीश ने कहा है कि, नीरव मोदी ने वानूआतू की नागरिकता लेने की कोशिश की थी, जो यह दर्शाता है कि वह किसी समय विशेष के दौरान भारत से दूर जाना चाहता था।

नीरव मोदी से सम्बंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य जांच अधिकारी को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि यहां एजेंसी मुख्यालय ने कुछ ही मिनटों में उस निर्णय को पलट दिया गया है। संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोन यूनिट-1 के प्रभार से हटाने का आदेश पश्चिमी जोन के आला अधिकारी विशेष निदेशक विनीत अग्रवाल ने जारी किया था।

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