इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के 37 वर्षीय लोकेश भालसे की खुदखुशी की घटना में भंवरकुआं थाना पुलिस ने उसके भाई कमलेश एवं रितेश के विरुद्ध खुदखुशी के लिए विवश करने की शिकायत दर्ज की है। अपराधियों ने लोकेश को पैतृक संपत्ति से बेदखल कर हिस्सा देने से मना कर दिया था।
वही टीआइ संतोष दूधी के अनुसार, चित्राबाग में रहने वाले लोकेश पुत्र राजाराम भालसे ने बीते साल 13 मई को फांसी लगाकर खुदखुशी कर ली थी। पुलिस ने मृतक की बीवी वंदना के बयान लिए तो कमलेश एवं रितेश पर प्रताड़ना का इल्जाम लगाया। वंदना ने कहा कि उनका भावना नगर में पैतृक मकान है। देवर कमलेश एवं रितेश ने लोकेश को इस मकान का बंटवारा देने से मना कर दिया तथा उसे भाग नहीं दिया। दोनों ने लोकेश को पैतृक घर से बेदखल कर दिया। इससे निराश होकर लोकेश ने घर में ही फांसी लगाकर खुदखुशी कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की तहकीकात की तथा पत्नी व पिता के बयान लिए।
टीआइ के अनुसार, मृतक लोकेश ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। उसमें भी उसने भाई कमलेश एवं रितेश पर इल्जाम लगाए तथा मकान का बंटवारा न करने का जिक्र किया। दोनों भाइयों से पुलिस ने बयान लिए तो यह बात साबित हो गई कि लोकेश को मकान से उसके अधिकार का भाग न प्राप्त होने की वजह से ही खुदखुशी की है।
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