शराब घोटाला मामले में BRS नेता कविता की हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी

शराब घोटाला मामले में BRS नेता कविता की हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आज सोमवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। इसी मामले में तीन अन्य आरोपी प्रिंस, अरविंद और दामोदर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सोमवार को कविता को अदालत में पेश किए जाने के बाद हिरासत बढ़ा दी। 

अदालत ने 29 मई को मामले में BRS नेता के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कविता गवाहों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं और अगर राहत दी गई तो उनके ऐसा करने की पूरी संभावना है। अदालत ने आगे कहा कि, "आवेदक को किसी भी मानक से कमजोर महिला नहीं कहा जा सकता जिसे कथित अपराध करने के लिए बलि का बकरा बनाया जा सकता है। बल्कि, वह निस्संदेह समाज में एक सुशिक्षित और अच्छी स्थिति वाली महिला हैं।" 

शराब नीति मामले में ED और CBI द्वारा दर्ज दो मामलों में कविता न्यायिक हिरासत में हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ED ने 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें तिहाड़ जेल से भी CBI ने गिरफ्तार किया था। ED ने दावा किया कि कविता और आप नेताओं ने शराब कारोबार से लाभ उठाने की साजिश रची। एजेंसी ने शराब नीति में खामियों को उजागर किया है और 'साउथ ग्रुप' नामक एक समूह से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का आदान-प्रदान किया गया, जिसमें कविता कथित तौर पर शामिल थीं।

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