पंजाब: सुरजीत सिंह की रिहाई की मांग को लेकर केंद्र सरकार और बीएसएफ के पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया गया है, जिसकी सुनवाई 13 नवम्बर को होगी.
ज्ञात हो आपको 1971 में हुए भारत - पाकिस्तान के बीच की लड़ाई में बीएसएफ के सिपाही सुरजीत सिंह को पाक ने बंदी बना लिया था. जिनकी रिहाई के लिए सुजीत सिंह की पत्नी ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमे उन्होंने लिखा है कि, बीएसएफ अथॉरिटी ने अनुमान लगाया था कि सिपाही सुरजीत सिंह चार दिसंबर 1971 को शहीद हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री अंसार बर्नी ने 28 अप्रैल 2011 को पाकिस्तान के एक समाचार पत्र में माना कि कांस्टेबल सुरजीत सिंह पाकिस्तान की जेल में है.
उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसकी 20 साल की सजा भी पूरी हो चुकी है, 2004 में उन्होंने यह भी कहा था कि सुरजीत को रिहा किया जा रहा है. वही पत्नी ने याचिका में लिखा है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वे इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाएं जिससे सुरजीत सिंह की रिहाई कर स्वदेश वापसी कराई जा सके.
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