नई दिल्ली. उत्तरप्रदेश में नोएडा के एडिशनल मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि पुलिस बसपा की उपाध्यक्ष मायावती के भाई आनंद कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करे. पुलिस ने आदेश पालन करते हुए आनंद कुमार के खिलाफ महिला से 13 लाख 70 हजार रुपए की धोखधड़ी का केस दर्ज किया है.
इस मामले में आनंद कुमार के अलावा राजीव शर्मा सहित अन्य के खिलाफ भी कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है. मजिस्ट्रेट ने मंजू जोशी की याचिका पर आईपीसी की धारा 156 (3) के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है. पीड़िता मंजू जोशी का आरोप है कि आनंद कुमार ने स्वयं को एलेक्सर ब्यूलकान प्राइवेट लिमिटेड और इमपेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बताया था और फ्लैटबुकिंग के लिए उन्होंने 13 लाख 70 हजार रुपए लिए थे.
बता दे कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जीटा-1 स्थित आम्रपाली ग्रेंड निवासी राजेंद्र कुमार दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन में कार्यरत थे. सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने फ्लैट खरीदने की सोची. इस दौरान उनकी मुलाकात दीपक गुप्ता से हुई, जिसने नोएडा प्राधिकरण के कंसल्टेंट बताकर राजीव शर्मा से कराई.
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