देश का आम बजट 2023 (Union Budget 2023) पेश होने में महज कुछ घंटों का वक़्त ही बचा हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2023-24 का वित्तीय लेखा-जोखा शुरू हो चुका है. पूरे देश की निगाहें बजट में की जाने वाली घोषणाओं पर लग चुकी है. दरअसल, ये बजट मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट का आखिरी पूर्ण बजट है. इस लिहाज से लोगों की अनुमान भी इससे अधिक है कि सरकार उन्हें क्या तोहफा देने जा रही है? आइए बजट से जुड़ी बड़ी उम्मीदों पर नजर डालते हैं...
टीवी मैन्युफैक्चरिंग को मिला प्रोत्साहन- गवर्नमेंट ने देश में TV के मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम भी उठाए जा चुके है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि TV पैनलों के ओपन सेल्स के पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी करने का प्रस्ताव भी किया जा रहा है। इससे देश के भीतर टीवी के विनिर्माण से जुड़ी वैल्यू चेन को मजबूती भी मिलने वाली है। बजट में कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन बजट में यदि निजी इनकम टैक्स और सोशल वेलफेयर को छोड़ को छोड़ दिया जाए, तो उद्योग जगत के लिए कोई बहुत अच्छी घोषणा नहीं दिखी है। बजट के तुरंत बाद शेयर बाजार में जिस तरह की तेजी देखने के लिए मिल रही है, उसे पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में आई भारी गिरावट का बाउंस बैक माना जाएगा। इसलिए यह तेजी काफी लंबे समय तक टिकेगी, इसमें शक है।
नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख तक इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स- वित्तमंत्री ने नए टैक्स रीजीम के लिए बड़ी घोषणा भी कर दी है। जिसके साथ साथ टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है यानी 7 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिसके साथ साथ, उन्होंने कहा कि 2020 में 2.5 लाख रुपये शुरुआती इनकम के साथ 6 इनकम स्लैब्स वाली नई पर्सनल इनकम टैक्स रीजीम भी पेश कर दी गई हैं। अब इस बजट में स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं और साथ ही टैक्स एग्जम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपये भी की जा चुकी है।
प्वाइंटर्स में पढ़ें अब कितनी इनकम पर देना होगा टैक्स-
6-9 लाख-10 फीसदी टैक्स
9-12 लाख-15 फीसदी
12-15 लाख-20 फीसदी
15 लाख से ऊपर-30 फीसदी
नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपये की एग्जम्प्शन लिमिट- वित्तमंत्री ने नए टैक्स रीजीम के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि 2020 में 2.5 लाख रुपये शुरुआती इनकम के साथ 6 इनकम स्लैब्स वाली नई पर्सनल इनकम टैक्स रीजीम को भी पेश कर दिया है। अब इस बजट में स्लैब घटाकर 5 कर दी गई हैं और साथ ही टैक्स एग्जम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपये भी की जा चुकी है।
कैमरे के लेन्स, लिथिमय आयन सेल्स पर राहत- वित्तमंत्री ने कैमरे के पार्ट्स और लेन्स जैसे इनपुट्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत देने का प्रस्ताव भी जारी कर दिया है। जिसके साथ साथ बैटरी के लिए लिथियम ऑयन सेल्स पर कंसेशनल ड्यूटी भी जारी रहेगी।
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