लखनऊ: राज्य के बाहुबली MLA मुख्तार अंसारी के पुत्रों के अवैध निर्माण तोड़ने के पश्चात् अब उनके भाई एवं सांसद अफजाल अंसारी की वाईफ के बंगले को गिराने की तैयारी है. डालीबाग के गाटा संख्या 93 की जिस भूमि पर यह बंगला निर्मित है, उसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिट्रेशन निष्क्रांत प्रॉपर्टी घोषित कर चुका है. ऐसे में भूमि का स्वामित्व समाप्त होने पर इस बंगले के लिए स्वीकृत शमन नक़्शे को खारिज करने के लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंगलवार को नोटिस जारी किया है.
वही एलडीए वीसी शिवाकांत ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15(9) के अनुसार नोटिस जारी करते हुए भवन स्वामी फरहत अंसारी से पूछा कि भूमि का स्वामित्व उचित नहीं है. लिहाजा गलत जानकारी देने के चलते क्यों नहीं पहले स्वीकृत शमन नक़्शे को रद्द कर दिया जाए. इसका उत्तर देने के लिए भवन स्वामी के समीप 15 दिन का वक़्त होगा. उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् एलडीए नक़्शे की सहमति रद्द कर सकता है. फिर अवैध निर्माण के विरुद्ध विहित प्राधिकारी न्यायालय में कार्रवाई आरम्भ होगी.
साथ ही भवन स्वामी के पास नक़्शे रद्द होने के आदेश के विरुद्ध आग्रह करने के लिए 30 दिन का वक़्त होगा. फरहत अंसारी स्वयं भी एडवोकेट के मध्यम से इस प्रक्रिया से संबंधित बिंदुओं पर एलडीए से डायरेक्ट जानकारी ले रही हैं. दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि फरहत के बंगले को तोड़ने की कार्यवाही शीघ्र की जा सकती है. क्योंकि निष्क्रांत प्रॉपर्टी सरकारी भूमि पर है. ऐसे में इस भूमि को खाली कराना ही होगा. हालांकि इस मसले को लेकर पोलिटिकल तौर पर अफसरों के ऊपर बहुत दबाव है. निर्धारित किये समय पर जवाब देना अनिवार्य होगा.
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