नई दिल्ली। दालों की कालाबाजारी पर नकेल कसने और कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने दलहन की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। मिल मालिक से लेकर थोक और खुदरा कारोबारी अब तय समय तक ही दालों का स्टॉक कर सकेंगे। दालों के खुदरा कारोबारी अब एक वक्त में 25 क्विंटल और थोक कारोबारी 2500 क्विंटल से ज्यादा दालों का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसके कारण वायदा बाजार में चने की कीमतों में 3 फीसद कमी आई और इसके दाम 4050 रुपए प्रति क्विंटल से कम हुए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सोमवार को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना 15 दिन बाद लागू होगी और 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी।
खुदरा बाजार में तो महंगाई का हाल यह है कि दाल के दाम125 रुपए किलो से भी ज्यादा है। सरकार के इस फैसले से दालों के कालाबाजारियों पर रोक लगेगी दालों का स्टॉक बड़ी मात्रा में बाजार में आने लगेगा। स्टॉक लिमिट लागू करने के लिए लाइसेंस एंड कंट्रोल ऑर्डर भी रिवाइव किया गया। पुराने लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल ऑर्डर की अवधि सितंबर 2013 में ही समाप्त हो चुकी थी। इससे पहले 2012 में भी सरकार ने दालों के स्टॉक पर लिमिट लगाया था।