इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी के अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में भी छूट दे रही है. अगर आप लोन लेकर इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं. सरकार ने 2019 के बजट में इलेक्ट्रिक कार की खरीदी पर लोन के ब्याज पर कटौती करने का प्रस्ताव भी जारी कर दिया है. इसके लिए आयकर में एक नई धारा 80EEB (धारा 80EEB) जोड़ी जा चुकी थी. टैक्स छूट का नियम वित्तीय साल 2020-21 से लागू कर दिया गया है.
सिर्फ पर्सनल टैक्सपेयर को मिलेगा लाभ: हम बता दें कि आयकर की धारा 80EEB के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लोन पर ब्याज राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स की छूट भी दी जा रही है. यह छूट इलेक्ट्रिक कारों पर पर्सनल और कमर्शियल यूज दोनों के लिए उपलब्ध की जाने वाली है. इस धारा के तहत टैक्स कटौती केवल व्यक्तिगत करदाता के लिए है, अन्य करदाताओं को इस छूट का लाभ नहीं मिलने वाला है. जिसका साफ़ मतलब है कि अगर आप एक एचयूएफ, एओपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या किसी अन्य प्रकार के करदाता हैं, तो आपको ईवी पर टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाने वाला है.
एक बार ही मिलेगा लाभ: जिसके अतिरिक्त यह टैक्स छूट लाभ आयकर की धारा 80EEB के तहत सिर्फ एक बार ही ले सकते है. इसका मतलब कोई खरीदार इस टैक्स छूट का लाभ पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ही लिया जा सकता है. टैक्स छूट उस खरीदार को मिलने वाली है, जिसने किसी वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से कर्ज लिया है. कर्ज के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की कटौती की जा रही है.
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