अभी तक तो आप घर बैठे सस्ते में उपभोक्ता सामग्री मिलने की दुहाई देकर अपने हसबैंड से या फिर अपने किसी प्रिय से शाॅपिंग करवा लेती थीं लेकिन अब आॅनलाईन मार्केट पर भी टैक्स का फटका पड़ने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार आॅनलाईन शाॅपिंग अब महंगी होने जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर से आॅनलाईन शाॅपिंग पर 6 प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया जाएगा। इसके बाद वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो जाएगा।
मध्यप्रदेश के बाहर के किसी विक्रेता से खरीदकर यदि गुड्स को सप्लाय किया जाएगा तो यह टैक्स चुकाना होगा। दूसरी ओर जो कंपनियां कोरियर से इन गुड्स को डिलीवर करती हैं उन्हें भी यह कर चुकाना होगा। गौरतलब है कि त्यौहारों के सीज़न में आॅनलाईन शाॅपिंग बढ़ गई है। हालांकि बजट में ही यह कर घोषित कर दिया गया है मगर इसे लागू अब किया गया है।