नई दिल्ली: आम्रपाली प्रोजेक्ट्स को लेकर आज यानी शनिवार को सर्वोच्च न्यायलय में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2024 तक सभी खरीदारों को घर मिल जाएगा. शीर्ष अदालत ने आम्रपाली के प्रमोटर अनिल शर्मा की स्वास्थ्य के ग्राउंड पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बायर्स के प्रमोटर अनिल शर्मा को शंकर नेत्रालय चेन्नई मद्रास में ऑपरेशन कराने की अनुमति दी.
इसके अलावा अदालत ने एक प्रमोटर शिवप्रिया की 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत बढ़ाई. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के CFO चंद्र प्रकाश को जमानत देने से मना कर दिया. शीर्ष अदालत ने चंद्र प्रकाश को उचित फ़ोरम में ज़मानत याचिका दाखिल करने के लिए कहा है. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को बताया गया है कि 1900 से अधिक होमबायर्स का कहना है कि वह डिफॉल्ट हो गए हैं, वह पेमेंट करने में असमर्थ हैं.
इस पर शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि बायर्स पैसा नहीं देंगे तो उनके फ्लैट को बेचकर पैसा एकत्रित करेगी, ताकि बाकी प्रोजेक्ट में उस पैसे का उपयोग किया जा सके. शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान FAR को बेचने का नोएडा अथॉरिटी ने विरोध किया. वहीं बैंको ने कहा कि FAR के आधार पर ही उन्होंने 1600 करोड़ का NBCC को लोन दिया है. 2019 में शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस मुद्दे पर भी शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई पर बहस होगी.
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